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UPS से NPS : सरकार ने दी एक बार का मौका, कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला

Credit: Instagram

केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों को राहत देने वाला बड़ा निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने 25 अगस्त 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसके तहत Unified Pension Scheme (UPS) से National Pension System (NPS) में एक बार का स्विच करने की सुविधा दी जा रही है। यह फैसला लंबे समय से चर्चा में चल रहे पेंशन सुधारों का हिस्सा है और लाखों कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

क्या है सरकार का नया आदेश?

नए आदेश के अनुसार, UPS को चुन चुके सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब चाहें तो एक बार के लिए UPS छोड़कर NPS में शिफ्ट हो सकते हैं। यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने UPS चुना था।

स्विच की यह सुविधा कर्मचारी को रिटायरमेंट से कम से कम 1 साल पहले या फिर स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 3 महीने पहले तक लेनी होगी। अगर कोई कर्मचारी इस समयसीमा में स्विच नहीं करता है तो वह डिफॉल्ट रूप से UPS में ही बना रहेगा।

किन्हें नहीं मिलेगी सुविधा?

जिन कर्मचारियों को सजा के तौर पर जबरन रिटायरमेंट दिया गया हो, जिनका डिसिप्लिनरी केस चल रहा हो या विचाराधीन हो, जिन्हें डिसमिस या रिमूव किया गया हो, इन मामलों में स्विच की अनुमति नहीं होगी।

स्विच करने के बाद क्या होगा असर?

अगर कोई कर्मचारी UPS से NPS में स्विच करता है तो उसके लिए आगे से PFRDA (Exit & Withdrawal under NPS) Regulations, 2015 लागू होंगे। कर्मचारी को अब UPS के तहत मिलने वाले फिक्स्ड पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सरकार की ओर से मिलने वाला अतिरिक्त 4% योगदान सीधे NPS अकाउंट में जमा होगा। कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय NPS के नियमों के अनुसार कॉर्पस और पेंशन मिलेगी। यानि कि कर्मचारी को अब एक मार्केट-लिंक्ड पेंशन सिस्टम का हिस्सा बनना होगा, जिसमें रिटर्न मार्केट पर निर्भर करेंगे।

सरकार की मंशा और कर्मचारियों की चुनौती

इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा पेंशन प्रणाली को एकरूप और पारदर्शी बनाना है। UPS को इस साल जनवरी 2025 में लागू किया गया था, लेकिन इसके बाद भी NPS और UPS के बीच तुलना और बहस लगातार जारी थी।

अब सरकार ने UPS वालों को NPS में जाने का रास्ता खोलकर एक बड़ा संदेश दिया है – कि भविष्य में पेंशन का ढांचा NPS आधारित ही रहने वाला है।

हालांकि, कर्मचारी संगठनों की ओर से यह चिंता जताई जा रही है कि NPS पूरी तरह मार्केट से जुड़ा है, जबकि UPS में सुरक्षित और निश्चित पेंशन का आश्वासन है। ऐसे में कर्मचारियों को सोचना पड़ेगा कि वे सुरक्षित पेंशन चाहते हैं या फिर लंबी अवधि में संभावित ज्यादा रिटर्न।

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

अगर आप UPS में हैं और स्विच करना चाहते हैं तो समयसीमा का ध्यान रखें:

रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक स्विच की अर्जी दें।

स्वेच्छिक रिटायरमेंट वाले कर्मचारी 3 महीने पहले अर्जी दे सकते हैं।

समयसीमा चूकने पर आप अपने आप UPS में ही रहेंगे।

सरकार का यह फैसला आने वाले समय में पेंशन सुधारों का बड़ा कदम माना जाएगा। यह कर्मचारियों को एक बार का विकल्प देता है, लेकिन साथ ही उनके सामने चुनौती भी रखता है कि वे तय करें कि किस सिस्टम में रहना उनके लिए फायदेमंद होगा।

अब देखना होगा कि ज्यादातर कर्मचारी निश्चित लाभ वाले UPS को चुनते हैं या फिर मार्केट आधारित NPS की ओर रुख करते हैं।

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